दस्तावेज हलफनामे के बाद दाखिल किया जाए। याचिका की सुनवाई दो दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने नीतू की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अन्य का नवीनीकरण कर दिया गया है और उसका नहीं किया गया। नवीनीकरण न करने की कोई वजह भी नहीं बतायी गयी है। याची का कहना है कि 31 जनवरी 2013 को संविदा पर कला शिक्षा के अनुदेशकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंशकालिक अनुदेशक (कला शिक्षा) का नवीनीकरण न करने पर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है। कहा कि याची का नवीनीकरण न करने के कारण का
दस्तावेज हलफनामे के बाद दाखिल किया जाए। याचिका की सुनवाई दो दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने नीतू की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अन्य का नवीनीकरण कर दिया गया है और उसका नहीं किया गया। नवीनीकरण न करने की कोई वजह भी नहीं बतायी गयी है। याची का कहना है कि 31 जनवरी 2013 को संविदा पर कला शिक्षा के अनुदेशकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया।
दस्तावेज हलफनामे के बाद दाखिल किया जाए। याचिका की सुनवाई दो दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूíत जेजे मुनीर ने नीतू की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अन्य का नवीनीकरण कर दिया गया है और उसका नहीं किया गया। नवीनीकरण न करने की कोई वजह भी नहीं बतायी गयी है। याची का कहना है कि 31 जनवरी 2013 को संविदा पर कला शिक्षा के अनुदेशकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया।